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Foreign Travel: विदेश जाने वालों के लिए सरकार ला रही है नई विधेयक, एजेंटों की जालसाजी से बचाएगा

Foreign Travel: केंद्र सरकार अब विदेश जाने वाले लोगों के लिए एक विधेयक ला रही है। यह विदेयक लोगों को फर्जी एजेंटों से बचाएगा और लीगल स्टे को बढ़ावा देगा। मौजूदा इमीग्रेशन एक्ट, 1983 में संशोधन कर नए कानून को पारित किया जाएगा।

Written By: Pankaj Yadav
Published : Jul 21, 2022 16:27 IST, Updated : Jul 21, 2022 16:27 IST
S.Jaishankar
Image Source : PTI S.Jaishankar

Highlights

  • विदेश मंत्री एस.जयशंकर विदेश जाने वालों के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं
  • यह कानून युवाओं के सुरक्षित और लीगल स्टे को बढ़ावा देने के साथ-साथ धोखाधड़ी से भी बचाएगा

Foreign Travel: विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों को फर्जी एजेंटों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार जल्दी ही एक नया विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय, मौजूदा इमीग्रेशन एक्ट, 1983 के दायरे को बढ़ाने के लिए एक नया कानून ‘‘इमीग्रेशन एक्ट 2022’’ लाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि यह कानून इच्छुक युवाओं के सुरक्षित और लीगल स्टे को बढ़ावा देने और उन्हें अवैध भर्ती एजेंटों की धोखाधड़ी से बचाने में मदद करेगा। 

नए इमीग्रेशन एक्ट का मसौदा हो रहा तैयार

जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने नए इमीग्रेशन एक्ट का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले भर्ती एजेंट व एजेंसियां मुख्य रूप से बड़े शहरों में केंद्रित थीं, जो युवाओं के अवैध ‘चैनलों’ का शिकार होने का मुख्य कारण था। उन्होंने कहा कि इसे स्थानीय बनाए जाने पर बल दिया गया है और ग्रामीण भारत में रहने वाले इच्छुक अर्ध-साक्षर युवाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है ताकि छोटे शहरों, कस्बों और दूरस्थ गांवों से भर्ती एजेंटों (RA) के पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। 

छोटे निकायों को विदेशी रोजगार के क्षेत्र में व्यापार का अवसर प्रदान करेगी यह विधेयक

विदेश मंत्री ने कहा कि यह योजना नए उद्यमियों के साथ-साथ ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा और पर्यटन जैसे संबंधित कार्यकलापों में पहले से लगे छोटे निकायों को विदेशी रोजगार के क्षेत्र में व्यापार अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2017 में इसकी शुरूआत के बाद से नई पहल के तहत कुल 557 नए भर्ती एजेंट पंजीकृत एवं लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जापान ने पिछले साल ‘‘विशिष्ट कुशल कर्मचारियों (SSW)’’ से संबंधित प्रणाली के उपयुक्त परिचालन के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत के कुशल कर्मचारियों को जापान के औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के 14 चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। 

जयशंकर ने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन के साथ भी प्रवासन एवं आवाजाही समझौते हुए हैं, जो प्रवासन एवं आवाजाही संबंधी मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक अवसंरचना प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कामगारों की भर्ती के लिए पुर्तगाल के साथ सितंबर 2021 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क आदि देशों के साथ प्रवासन एवं आवाजाही करारों पर हस्ताक्षर के लिए विचार-विमर्श हेतु आशय पत्र पेश कर दिए गए हैं। 

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