Saturday, October 05, 2024
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महुआ मोइत्रा के खिलाफ 79 BNS के तहत FIR दर्ज, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पर की थी विवादित टिप्पणी

महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद रेखा शर्मा की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Shakti Singh Updated on: July 07, 2024 19:02 IST
Mahua Moitra Rekha Sharma- India TV Hindi
Image Source : PTI महुआ मोइत्रा, रेखा शर्मा

तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर जमकर विवाद हो रहा है। रेखा शर्मा की शिकायत पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय न्याय सहिता BNS की धारा 79 यानी (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या कार्य) से जुड़े अपराध में यह धारा लगाई जाती है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) से भी ट्वीट से जुड़ी जानकारी मांग रही है।

देश में एक जुलाई ने नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है मामला?

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाथरस भगदड़ वाली जगह पर पहुंची थीं। इसका वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में एक व्यक्ति रेखा शर्मा के पीछे चल रहा है और हाथ में छाता पकड़े हुए है। यह वीडियो सोशल मीडिया में सामने आने पर एक यूजर ने कमेंट कर पूछा कि क्या रेखा शर्मा अपना छाता खुद नहीं ले सकती हैं? इसी यूजर्स के कमेंट पर महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं।' महुआ मोइत्रा की इसी टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्रवाई की मांग की है। आयोग इस मांग के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

महुआ ने किया पलटवार

महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की मांग पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, 'दिल्ली पुलिस इन आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर आपको अगले 3 दिन में त्वरित गिरफ्तारी की मेरी जरूरत पड़े तो मैं पश्चिम बंगाल के नदिया क्षेत्र में रहूंगी।' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, हां! मैं अपना छाता खुद पकड़ सकती हूं।' एनसीडब्ल्यू ने इसे अभद्र टिप्पणी और अपमानजनक कहा है। साथ ही कहा कि ये एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। मोइत्रा के टिप्पणी  की कड़ी निंदा की है। साथ ही मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए कहा कि 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को बताई जानी चाहिए।

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