Highlights
- पीएमएलए के तहत दर्ज मामले में एजेंसी बनर्जी का बयान दर्ज करेगी
- इससे पहले ED अधिकारियों ने दिल्ली में 21 मार्च को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कथित खनन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ समन जारी कर उनसे 29 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दर्ज इस मामले में एजेंसी 34 वर्षीय बनर्जी का बयान दर्ज करेगी। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे बनर्जी से ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली में 21 मार्च को करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी। इस मामले में उनसे दूसरी बार पूछताछ की गई थी। ईडी ने सबसे पहले उनसे पिछले साल सितंबर में पूछताछ की थी।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ बनर्जी के संबंधों की जांच की जा रही है। सोमवार को ईडी कार्यालय से बाहर निकलते समय अभिषेक बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा था कि वह काननू का पालन करने वाले नागरिक हैं, इसलिए उन्होंने जांच में सहयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दुरुपयोग कर रही है, ताकि विपक्ष और इसके प्रमुख लोगों को डराया जा सके।
इसके पहले अखिरी बार बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी ने 11 मार्च को समन जारी किया था, जब दोनों की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। इस याचिका में ईडी के उस नोटिस को चुनौती दी गई थी जिसमें बनर्जी को कोलकाता के बजाय दिल्ली में ईडी के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा गया था। इस मामले में स्थानीय कोयला संचालक अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य आरोपी हैं।
जांच एजेंसी अब इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जिनमें से एक का नाम विकास मिश्र है। मिश्र तृणमूल युवा शाखा के नेता विनय मिश्र का भाई है और समझा जाता है कि इसने देश छोड़ दिया है। दूसरा गिरफ्तार आरोपी बांकुरा थाने का पूर्व इंस्पेक्टर अशोक कुमार मिश्र है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि बरामद किये गये दस्तावेज दिखाते हैं कि माझी ने अपराध से हुई कमाई की राशि को लंदन और थाईलैंड में अभिषेक बनर्जी के नजदीकी रिश्तेदारों (पत्नी और साली) को स्थानांतरित किया।