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नहीं बढ़ेगा ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करने का दिया आदेश

ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कहा है।

Reported By : Gonika Arora Written By : Shailendra Tiwari Updated on: July 11, 2023 14:59 IST
ED director Sanjay Kumar Mishra- India TV Hindi
Image Source : PTI ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को तगड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर को एक और एक्सटेंशन देना अवैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि मिश्रा को 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करना होगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से 15 दिनों के भीतर ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई प्रमुखों को 5 साल का कार्यकाल देने के लिए सीवीसी, डीएसपीई अधिनियमों में संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

31 जुलाई पद पर बनेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि कार्यभार ठीक ढंग से ट्रांसफर किया जा सके क्योंकि आने वाले समय में एफएटीएफ की समीक्षा होनी है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण रामकृष्ण गवई की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने सॉलिस्टर जनरल से कहा कि 15 दिन नए ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए पर्याप्त हैं। कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है। कोर्ट से उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है।

तीसरी बार बढ़ा कार्यकाल 

गौरतलब है कि संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर का पद सौंपा गया था। फिर उन्हें नवंबर, 2020 में पद छोड़ना था, पर इससे पहले मई में ही वे रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 साल के हो गए थे। इसके बाद नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर तीन साल कर दिया था।

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