नई दिल्ली: चाइनीज लोन ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और 106 करोड़ रुपए की चल संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए कर्ज बांटने वाली फर्मों के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में विभिन्न भुगतान मंचों एवं बैंक खातों में मौजूद करीब 106 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने बुधवार को बयान में यह जानकारी दी।
चीनी नागरिकों के नियंत्रण वाले इन मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑनलाइन कर्ज देकर लोगों को परेशान करने के आरोपों के सिलसिले में धनशोधन मामले की जांच ईडी कर रहा है। इस जांच के दौरान ईडी ने विभिन्न वाणिज्यिक खातों एवं बैंक खातों में मौजूद करीब 106 करोड़ रुपये की राशि धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत जब्त की है।
यह राशि रेजरपे, कैशफ्री, पेटीएम, पेयू एवं ईजबज जैसे भुगतान मंचों के साथ खोले गए वाणिज्यिक खातों और कई बैंकों में मौजूद खातों में रखी गई थी। जांच एजेंसी ने कहा कि इन फर्मों का गठन चीनी नागरिकों की तरफ से ‘फर्जी’ निदेशक नियुक्त कर किया गया था।
ये फर्म अपने कर्मचारियों के केवाई दस्तावेज का इस्तेमाल कर उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त कर देती थीं। उनकी पूर्व-सहमति के बगैर उनके नाम पर बैंक खाते भी खोले गए। ऑनलाइन मंचों के जरिये मोबाइल एप्लिकेशन से छोटी राशि के कर्ज फौरन दे दिए जाते थे। उनकी वसूली के दौरान लोगों को परेशान करने की कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। (इनपुट:भाषा से भी)
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