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Driving License: लर्निंग लाइसेंस के लिए अब नहीं जाना होगा RTO ऑफिस, इस तरीके घर बैठे पा सकेंगे DL

Driving License: भारतीय कानून के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का मोटर वाहन नहीं चला सकता है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ MV-Act के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें आपके वाहन की जब्ती के साथ-साथ आपके ऊपर भारी भरकम रुपयों का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Oct 09, 2022 11:52 IST, Updated : Oct 09, 2022 11:57 IST
Driving License
Image Source : INDIA TV Driving License

Highlights

  • 16-18 साल की उम्र के लोगों को दिया जाता है लर्निंग लाइसेंस
  • 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस लाइसेंस को नहीं रख सकते
  • टेस्ट क्लियर करने के साथ ही RTO आपको लाइसेंस जारी कर देता है

Driving License: भारत में सड़कों पर वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप सड़कों पर वाहन चला रहे हैं और लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपका चालान काटना तय है। आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। भारत में हर दिन हजारों की संख्या में लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। आप अप्लाई तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इसे बनवाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट कार्यालय (RTO) जाना पड़ता था, जहां कई बार आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है।

16-18 साल की उम्र के लोगों को दिया जाता है लर्निंग लाइसेंस 

समय के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव होता रहता है। मौजूदा नियम की मानें तो 16-18 साल की उम्र तक के लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन ये लाइसेंस पाने वाले लोग सिर्फ बिना गियर की ही गाड़ी चला सकते हैं। साथ ही इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए अपने अभिभावक की भी इजाजत लेनी होती है। इस लाइसेंस की खासियत है कि इसे आप घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं, बस आपको एक नार्मल सा टेस्ट देना होता है।

18 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस लाइसेंस को नहीं रख सकते

टेस्ट क्लियर करने के साथ ही RTO आपको लाइसेंस जारी कर देता है। इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र और आपकी उम्र का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस लाइसेंस को नहीं रख सकते हैं। इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद RTO से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा। भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्नर लाइसेंस रखने की इजाजत देती है।

लर्निंग लाइसेंस के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर विजिट करना होगा। यहां आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन चुनना होगा। साथ ही आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही एक ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करते ही 7 दिन के अंदर आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इस तरीके से आपको RTO ऑफिस के धक्के भी नहीं खाने होंगे और आपका लर्निंग लाइसेंस आपके हाथ में होगा।

 

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