आरा: सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करना डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को महंगा पड़ गया है। स्टालिन के खिलाफ बिहार के आरा में आईपीसी की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरा के सीजेएम भोजपुर की अदालत ने सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 1 अप्रैल 2024 को पेशी तय कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। उन्होंने सितंबर 2023 में तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में विवादित बयान देते हुए कहा था कि सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया या कोरोना की तरह खत्म करना होगा। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय इसे खत्म करना होगा, क्योंकि यह लोगों को जातियों में बांटता है और भेदभाव को बढ़ावा देता है।
स्टालिन के इस बयान के बाद देशभर में उनकी आलोचना हुई थी। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी स्टालिन के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
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