नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया पर ये जुर्माना डीजीसीए नियमों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। दरअसल, मामले में एयर इंडिया को पहले 3 नवंबर 2023 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। DCGA द्वारा जारी किए गए नोटिस में संबंधित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
CAR के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी एयर इंडिया
दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर एयरलाइनों का निरीक्षण करने के बाद, नियामक ने पाया कि एयर इंडिया प्रासंगिक नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी। डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि कारण बताओ नोटिस पर एयर इंडिया के जवाब के आधार पर यह पाया गया कि उसने सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।
डीजीसीए ने कहा यह जुर्माना, "विलंबित उड़ानों से प्रभावित यात्रियों के लिए होटल आवास उपलब्ध नहीं कराने, उनके कुछ ग्राउंड कर्मियों को शर्तों के अनुसार ट्रेनिंग न देने और अंतरराष्ट्रीय बिजनेस क्लास के यात्रियों को मुआवजे का भुगतान न करने से संबंधित हैं, जिन्हें अनुपयोगी सीटों पर यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था।"
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