DGCA Fines Air India Rs 30 Lakh: विमान में 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया (AI) के यात्री द्वारा महिला पर पेशाब करने मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। डीसीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही साछथ उड़ान के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त एयर इंडिया की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि एअर इंडिया ने गुरुवार को कहा था कि उसने पिछले साल नवंबर में एक उड़ान के दौरान एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर 4 महीने का हवाई यात्रा प्रतिबंध लगाया है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा था कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होता है और मिश्रा पर पहले लगाए गए 30 दिन के प्रतिबंध के अलावा है। मिश्रा ने 26 नवंबर 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक उड़ान में बुजुर्ग महिला सह यात्री पर नशे की हालत में कथित रूप से पेशाब कर दिया था।
जांच में शंकर मिश्रा को पाया दोषी
एअर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पूर्व जिला जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय स्वतंत्र आंतरिक समिति ने पाया है कि शंकर मिश्रा का व्यवहार ‘असभ्य यात्री’ की परिभाषा में आता है और उसे नागर विमानन आवश्यकताओं (CAR) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 4 महीने के लिए हवाई यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। मिश्रा का नाम पहले से ही एयरलाइन की 'नो फ्लाई लिस्ट' में है। प्रवक्ता ने कहा कि टाटा समूह की मिल्कियत वाली एअर इंडिया ने समिति की रिपोर्ट की प्रति DGCA के साथ साझा की है और देश में संचालित होने वाली अन्य एयरलाइन के साथ भी इस रिपोर्ट को साझा करेगी।
उन्होंने कहा कि अन्य कंपनियां इस बात पर खुद फैसला कर सकती हैं कि मिश्रा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। फिलहाल मिश्रा जेल में बंद है और मामला दिल्ली की अदालत में है। एअर इंडिया ने 4 जनवरी को कहा था कि उसने मिश्रा पर 30 दिन का यात्रा प्रतिबंध लगाया है लेकिन इस बात का खुलासा नहीं किया था कि प्रतिबंध कब से लागू होता।