चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल पर जेल से रिहाई मिल गई है। इस बार पैरोल पर रिहाई की अवधि 30 दिनों की है। इससे पहले भी पिछले साल 40-40 दिनों के पैरोल पर राम रहीम को रिहा किया जा चुका है। गुरमीत राम रहीम डेरा के सिरसा स्थित मुख्यालय में अपने आश्रम पर दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में दोषी पाए जाने पर उसे 20 साल की सजा मिली है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था
राम रहीम को अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। गुरमीत राम रहीम को 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था।
बागपत के बरनावा डेरा आश्रम पहुंचा राम रहीम का काफिला
डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को 2019 में 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था। रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा होने के बाद गुरमीत राम रहीम के काफिले की गाड़ियां बागपत के बरनावा स्थित डेरा आश्रम में पहुंची। राम रहीम का बरनावा स्थित डेरा आश्रम में ही 30 दिनों की पैरोल अवधि में रहने का प्लान है।