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दिल्ली में टैक्सी चलाने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार ने इतने साल के लिए बढ़ाई परमिट की वैलिडिटी

दिल्ली में सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधनों से चलने वाली टैक्सियों की परमिट की वैधता को 15 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Updated on: June 20, 2023 20:52 IST
Delhi Taxi- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE PIC दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टैक्सी चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधनों से चलने वाली टैक्सियों की परमिट की वैधता को 15 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए। 

दिल्ली सरकार के इस फैसले से हजारों टैक्सी ड्राइवरों को फायदा मिल सकता है क्योंकि सरकार का नोटिफिकेशन ये कहता है कि दिल्ली में जो टैक्सी CNG/Clean फ्यूल पर रजिस्टर हैं, उनका परमिट 15 साल तक वैध रहेगा। लेकिन ये मोटर वाहन अधिनियम, 1988, CMVR 1989 और DMVR 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के तहत जारी किए गए परमिटों की वैधता के बारे में जो असमानताएं सामने आई थीं, उनको दूर करने के लिए कई आवेदन आए थे। इस मामले में कुछ यूनियन और लोग दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंचे थे। 

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