Friday, December 20, 2024
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GRAP-4 पर हो रही थी सुनवाई, वकील ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तोड़े जा रहे पत्थर और उड़ रही धूल, भड़क गए जज

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप ये बताएं कि GRAP-4 के सख्त प्रावधानों को कैसे अमल कर रहे हैं?

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Dhyanendra Chauhan Published : Nov 18, 2024 15:50 IST, Updated : Nov 18, 2024 16:09 IST
सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम
Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है? क्या कोई साइट पर जाकर जांच कर रहा है?

कोर्ट के अंदर ही चल रहा निर्माण कार्य

इस पर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि GRAP-4 लागू होने के बावजूद अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है। पत्थर तोड़े जा रहे हैं और हवा में धूल उड़ रही है। जस्टिस ओक ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को तलब कर लिया।

पूरी तरह बंद हो कंस्ट्रक्शन का काम- कोर्ट

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्यों को कमेटी गठित कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे कि कोई निर्माण कार्य न हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश किया कि सरकार सुनिश्चित करें कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह बंद हो।

कैसे GRAP-4 के सख्त प्रावधान पर कर रहे अमल? 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह हलफनामा दाखिल कर बताएं कि कैसे आप GRAP-4 के सख्त प्रावधानों पर अमल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कल से ही सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। GRAP-4 लागू कर दिया गया है। 

पराली जलाए जाने की घटनाएं दोपहर 2:30 के बाद

दिल्ली सरकार की तरफ से वकील ज्योति मेंदीरत्ता ने कहा कि NASA के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अधिकांश पराली जलाई जाने की घटनाएं दोपहर 2:30 बजे के बाद होती हैं। दिल्ली सरकार के वकील सदान फरासत ने कोर्ट को बताया कि क्लास 5 तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। क्लास 5 से 9 तक केवल ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खुले रहेंगे, क्योंकि वे बोर्ड के छात्र हैं।

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