Wednesday, November 06, 2024
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Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में शनिवार से ‘बहुत खराब’ रह सकती है वायु गुणवत्ता, GRAP का दूसरा चरण लागू, क्या है इसका मतलब?

Delhi Pollution GRAP Stage 2: दिल्ली एनसीआर में ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) का दूसरा चरण लागू किया गया है। जिसके बाद से कई चीजों पर प्रतिबंध लग गया है।

Written By: Shilpa @Shilpaa30thakur
Updated on: October 20, 2022 13:28 IST
Delhi NCR Pollution GRAP- India TV Hindi
Image Source : PTI Delhi NCR Pollution GRAP

Highlights

  • दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ा
  • शनिवार को ‘बहुत खराब’ श्रेणी की आशंका
  • जीआरएपी का दूसरा चरण किया गया लागू

Delhi Pollution GRAP Stage 2: दिवाली से पहले ही दिल्ली- एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की हवा बिगड़ने लगी है। शनिवार को वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ रह सकती है। इस आशंका के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्राधिकारियों को ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) का दूसरा चरण लागू करने का बुधवार को निर्देश दिया है, जिसके बाद होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयला और लकड़ियों में आग जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जीआरएपी के दूसरे चरण के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है। 

जीआरएपी राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए स्थिति की गंभीरता के अनुसार उठाए जाने वाले कदमों से जुड़ी योजना है। इसे दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार चरणों के तहत वर्गीकृत किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 201 से 300 के बीच यानी ‘खराब’ श्रेणी में होने पर प्रथम चरण लागू किया जाता है। वहीं, एक्यूआई के 301 से 400 के बीच यानी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में होने पर दूसरा चरण, 401 से 450 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में होने पर तीसरा चरण और 450 से अधिक यानी ‘अत्यधिक गंभीर’ श्रेणी में होने पर चौथा चरण लागू किया जाता है।

  • स्टेज 1- ‘खराब’ वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 201-300)
  • स्टेज 2- ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 301-400) 
  • स्टेज 3- ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 401-450)
  • स्टेज 4- ‘अत्यधिक गंभीर’ (एक्यूआई >450)

जीआरएपी के तहत कदम उठाने के लिए गठित उपसमिति ने बुधवार को एक बैठक के दौरान क्षेत्र में वायु गुणवत्ता संबंधी परिदृश्य की समीक्षा की। सीएक्यूएम ने एक आदेश में कहा कि यह पाया गया है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने का पूर्वानुमान है और राजधानी में शनिवार से ठंडी हवाओं और स्थायी वायुमंडलीय परिस्थिति के अनुमान के कारण 22 अक्टूबर से एक्यूआई ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच सकता है। आदेश में कहा गया, ‘24 अक्टूबर को दिवाली के कारण स्थिति और बिगड़ने की आशंका है।’ इसमें कहा गया है कि वायु गुणवत्ता और खराब होने से रोकने के लिए उपसमिति ने जीआरएपी के दूसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है।

GRAP के दूसरे चरण में किन चीजों पर प्रतिबंध?

  • होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर सहित कोयले और लकड़ी के उपयोग पर रोक।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा से संबंधित गतिविधियों, दूरसंचार, डाटा सेवाओं, चिकित्सा, रेलवे और मेट्रो रेल सेवाओं, हवाई अड्डों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों, सीवेज उपचार संयंत्रों से संबंधित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। 
  • चरण दो के तहत किए जाने वाले अन्य उपायों में हर दिन सड़कों की वैक्यूम-आधारित सफाई, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का छिड़काव और निर्माण और ऐसे ही अन्य स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया जाना शामिल है।

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