नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और और दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया की ईडी हिरासत खत्म होने पर, जिसे 17 मार्च को बढ़ा दिया गया था, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं वे पहले से ही सीबीआई द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
जमानत याचिका पर 25 मार्च को होगी सुनवाई
वहीं मनीष सिसोदिया ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने उनसे इस संबंध में अर्जी दाखिल करने को कहा। सिसोदिया ने मंगलवार को ईडी मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की और अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अदालत ने सोमवार को सीबीआई द्वारा इसी मामले में सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
26 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि सीबीआई द्वारा सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उनका अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है।