दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार चल रही BRS नेता के. कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज की। ये जमानत याचिकाएं CBI और ED मामलों में दाखिल की गई थी, जिन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी और सीबीआई के इन दोनों मामले में दाखिल जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए के. कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि जस्टिस शर्मा ने 28 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED और CBI ने किया विरोध
सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने बीआरएस नेता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने 'घोटाले' के पीछे की साजिश में अहम भूमिका अदा की है। बीआरएस में सक्रिय नेता और तेलंगाना की एमएलसी होने के नाते वह 'कमजोर' महिलाओं के साथ समानता की मांग नहीं कर सकती हैं। एजेंसी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि वह अपने रसूख पर पद के चलते जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों व गवाहों से छेड़छाड़ और प्रभावित कर सकती है।
याचिका में क्या कहा गया?
जानकारी दे दें कि भारत राष्ट्र समिति(BRS) की इस दायर याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार के सदस्यों और ईडी-सीबीआई की मिलीभगत से उनके खिलाफ साजिश ये रची गई है। आगे कहा कि उनकी इस घोटाले में संलिप्तता का कोई भी तथ्य नहीं है। याचिका में बीआरएस नेता ने इस बात पर जोर दिया है कि जांच एजेंसियों की जांच में समझौता किया गया है और ये सब राजनीतिक मंसूबों के तहत किया जा रहा है।
गौरतलब है कि ईडी ने के. कविता को हैदराबाद में उनके पिता चंद्रशेखर राव के आवास से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बीआरएस नेता पर दिल्ली शराब घोटाले में अहम साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप है।
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