नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर शुक्रवार को फैसला सुनाया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दावा किया गया है कि जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जांच बेहद ही महत्वपूर्ण चरण में है इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
सीबीआई मामले में कोर्ट ने बढ़ाई है न्यायिक हिरासत
वहीं इससे पहले गुरूवार 27 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दिया है। कोर्ट ने उनकी हिरासत को 12 मई तक के लिए बढ़ाया है। आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
25 अप्रैल को सीबीआई ने दाखिल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट
वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई को यह बताना चाहिए कि जांच पूरी हुई है या नहीं? फिर जब कोर्ट ने सीबीआई के वकील से यह सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जांच पूरी हो गई है। बता दें कि सीबीआई ने 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बताते हुए नामजद किया था। कोर्ट अब इस मामले में 12 मई को अगली सुनवाई करेगा।