दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक ट्वीट' को आज शाम 7 बजे तक तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में दिया गया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का और कांग्रेस नेताओं को शाम 7 बजे तक इसे हटाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि उसने इन ट्वीट्स को जियो-ब्लॉक किया हुआ है।
शाम 7 बजे तक हटाएं ट्वीट
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 को तुरंत वादी और प्रतिवादी नंबर 4, 5 और 6 को सूचित करना होगा कि ट्वीट अनब्लॉक कर दिए गए हैं। सूचित किए जाने पर, प्रतिवादी नंबर 4 से 6 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अनब्लॉक किए जाने के 1 घंटे के भीतर तुरंत ट्वीट हटा देने चाहिए, जो कि 12.07.2024 को शाम 7 बजे तक हो जाना चाहिए।' मानहानि का यह मुकदमा तब दायर किया गया था जब कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
कोर्ट ने पहले क्या निर्देश दिया था?
पिछले महीने, सिंगल जज ने रजत शर्मा के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था, 'यह निर्देश दिया जाता है कि X पोस्ट/ट्वीट जिन्हें हटाया नहीं गया है, उन्हें मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा 7 दिनों के भीतर हटा दिया जाए।' यह विवाद तब पैदा हुआ जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन इंडिया टीवी पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का झूठा आरोप लगाया था।