Thursday, December 26, 2024
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वैक्सीन नहीं लेने वाले कोरोना मरीजों की हो रही है ज्यादा मौत, मुंबई के मेयर ने किया दावा

मुंबई में अब तक तीनों लहर में कुल 16,400 मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में सबसे ज्यादा मौतें दूसरी लहर में हुई है यानी पिछले साल 10 फरवरी से लेकर 31 जुलाई के बीच मेयर ने ये भी दावा किया है कि मुंबई में डेल्टा से ज्यादा अब ओमिक्रॉन के मरीज हो चुके हैं।

Reported by: JP Singh
Updated : January 13, 2022 12:20 IST
देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले
Image Source : PTI FILE PHOTO देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले

Highlights

  • मुंबई में वो लोग कोविड से ज्यादा मर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली
  • मुंबई में अब तक 94 प्रतिशत कोरोना के मरीजों की मौत वैक्सीन नहीं लेने के कारण हुई
  • मुंबई में 21 दिसंबर से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई

देशभर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने दावा किया है कि मुंबई में वो लोग कोविड से ज्यादा मर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। मुंबई में अब तक 94 प्रतिशत कोरोना के मरीजों की मौत वैक्सीन नहीं लेने के कारण हुई है। मुंबई में 21 दिसंबर से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई है। पिछले 22 दिनों में मुंबई में 44 मरीजो की मौत हुई है यानी औसतन 2 मरीजों की रोज मौत हुई।

मुंबई में अब तक तीनों लहर में कुल 16,400 मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में सबसे ज्यादा मौतें दूसरी लहर में हुई है यानी पिछले साल 10 फरवरी से लेकर 31 जुलाई के बीच मेयर ने ये भी दावा किया है कि मुंबई में डेल्टा से ज्यादा अब ओमिक्रॉन के मरीज हो चुके हैं। 

महाराष्ट्र में अलग-अलग जिलों में अब तक कोरोना से 265 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में मुबई पुलिस सबसे ऊपर है, जहां अब तक 126 पुलिसकर्मी कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ठाणे पुलिस में 37,नागपुर पुलिस में 25, पुणे में 20, अहमदनगर पुलिस में 17,गढ़चिरौली पुलिस में 16, नवी मुंबई पुलिस में 12 और नासिक पुलिस में 12 पुलिसकर्मियों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस में मौजूदा समय मे एक्टिव मामलों की संख्या 2145 है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मीरा-भाईंदर मनपा ने सख्ती बढ़ा दी है। नया आदेश जारी कर मीरा-भाईंदर मनपा ने कोविड नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया है। कई मामलों ने जुर्माना 3 गुना तक बढ़ाया गया है। अब बिना मास्क अथवा सही तरीके से मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। इससे पहले 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान जैसे बाजार, कार्यालय, अस्पताल इत्यादि जगहों पर थूकने पर 500 रुपये दंड लगेगा।

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