नई दिल्ली : CAA के तहत पहली बार 14 शरणार्थियों को देश की नागरिकता प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 14 शरणार्थियों को सर्टिफिकेट जारी किया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि आज दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे गए। कई अन्य आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाणपत्र ईमेल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं।
गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपा और आवेदकों को बधाई है। उन्होंने नागरिकता संशोधन नियम 2024 की विशेषताओं के बारे में बताया। केंद्र सरकार के इस कदम के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
11 मार्च को केंद्र ने जारी की थी अधिसूचना
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 11 मार्च को सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी और इसके तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें शर्त ये थी कि आवेदक को आवेदन करने की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने रहना अनिवार्य है।
पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था CAA
नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। इसके बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2019 में इसे फिर से लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 को कानून बन गया। इसका गजट नोटिफिकेशन इस साल 11 मार्च को जारी किया गया।