![कुलदीप कुमार](https://static.indiatv.in/khabar-global/images/new-lazy-big-min.jpg)
चंडीगढ़ में आज 30 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव है। चुनाव से पहले सिटिंग मेयर और आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। अब वो वोट डालने के लिए जाएंगे। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले कुलदीप कुमार को राहत मिली है।
दिलचस्प हुआ मेयर चुनाव
दरअसल, चंडीगढ़ पुलिस ने मौजूदा मेयर और 'आप' नेता कुलदीप कुमार और उनके साले राहुल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने सफाईकर्मी की नौकरी दिलवाने के नाम पर रवि नाम के एक शख्स से 75 हजार रुपये की घूस ली थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तरी से बचने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार ने देर रात पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई।
वोट करने की अनुमति मांगी
मेयर कुलदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत और मेयर चुनाव के दौरान वोट करने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने की स्थिति में मेयर चुनाव के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के वोट 20 से घटकर 19 हो जाएंगे।
गठबंधन की मुश्किलें
AAP और कांग्रेस में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के कई दावेदार हैं। चूंकि, वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होनी है, ऐसी सूरत में अगर 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की तो बीजेपी के वोट 19 और कांग्रेस-AAP के 17 वोट ही रह जाएंगे। क्रॉस वोटिंग की जगह अगर बैलेट पेपर पर निशान लगाकर वोट को इनवैलिड कर दिया जाए, तो भी AAP-कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। ऐसी सूरत में सिर्फ मेयर नहीं, बल्कि बाकी 2 पदों पर भी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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