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ED चीफ का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग लेकर SC पहुंची केंद्र सरकार, कल होगी सुनवाई

ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और याचिका दी है जिसपर कल सुनवाई होगी।

Written By: Kajal Kumari
Published on: July 26, 2023 16:14 IST
ED Chief sanjay mishra- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO ईडी चीफ संजय मिश्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग करते हुए एक ताजा आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।केंद्र की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से अपने फैसले के संबंध में दायर एक आवेदन पर सुनवाई करने का आग्रह किया। मेहता ने अदालत को बताया, "मैं एक विविध आवेदन प्रसारित कर रहा हूं। हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आपको शुक्रवार से पहले इस पक्ष पर राजी करना होगा।"

केंद्र ने ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में एफएटीएफ की चल रही समीक्षा के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से एफएटीएफ की चल रही समीक्षा के मद्देनजर ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का आग्रह किया है, जो एक महत्वपूर्ण चरण में है, जहां प्रभावशीलता पर 21.07.2023 को प्रस्तुतियाँ दी गई हैं और नवंबर 2023 में एक ऑन-साइट दौरा आयोजित किया जाना है।

गुरुवार को याचिका पर होगी सुनवाई

केंद्र ने याचिका में कहा, "ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, प्रवर्तन निदेशालय में मामलों के शीर्ष पर एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच और कार्यवाही की समग्र स्थिति और जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह परिचित हो। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मूल्यांकन टीम को आवश्यक रिपोर्ट, सूचना, आंकड़ों आदि के साथ तुरंत और सक्षम रूप से सहायता की जा सके।"

पीठ ने आवेदन को गुरुवार (कल) अपराह्न 3.30 बजे सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा कार्यकाल अवैध ठहराया था

इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का तीसरा विस्तार "अवैध" था और 2021 में उसके फैसले का उल्लंघन था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें "सुचारू स्थानांतरण" की अनुमति देने के लिए 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था।

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