Highlights
- रेस्तरां भागीदारों के साथ अनुचित व्यापार करने का आरोप
- कुछ समझौते व्यापक अंकुशों की तरफ करते हैं इशारा
- मामले की जांच करेंगे सीसीआई महानिदेशक
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन डिलिवरी करने वाले प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमैटो के खिलाफ कथित अनुचित व्यापार व्यवहार की विस्तृत जांच करेगा। यह आदेश भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) की शिकायत के बाद जारी किया गया है। दोनों कंपनियों के खिलाफ उनके रेस्तरां भागीदारों के साथ अनुचित तरीके से व्यापार करने का आरोप है। इस मामले की जांच महानिदेशक जांच (डीजी) द्वारा की जाएगी।
नियामक ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया यह हितों के टकराव का मामला दिखाई देता है। रेस्तरां भागीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा पर इसके प्रभाव की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।’’ सीसीआई ने कहा कि जोमैटो और स्विगी खाने-पीने के सामाने की ऑनलाइन डिलिवरी करने वाली प्रमुख कंपनियां हैं और ये बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के जरिये प्रतिकूल असर डाल सकती हैं और कामकाज के समान अवसरों को प्रभावित कर सकती हैं।
आयोग ने यह भी पाया कि ये कंपनियां अपनी हिस्सेदारी और राजस्व हितों वाले रेस्तरां भागीदारों को दूसरों की तुलना में तरजीह देती हैं। सीसीआई ने कहा कि इस तरह का व्यवहार कई तरीकों से हो सकता है, जो प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि जोमैटो और स्विगी के समझौतों में शामिल 'मूल्य समानता उपनियम' व्यापक अंकुशों की तरफ इशारा करते हैं। इन नियमों के तहत रेस्तरां भागीदार दरअसल अपने खुद के किसी भी चैनल के जरिये कम कीमत पर डिलिवरी नहीं कर सकते या ऊंची छूट नहीं दे सकते हैं।