नयी दिल्ली: CBI ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक शिकायत के आधार पर FCRA के कथित उल्लंघन के लिए NGO ऑक्सफैम इंडिया और उसके अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि CBI ने इस मामले में NGO के दिल्ली में मौजूद ऑफिस में तलाशी ली थी। FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, ऑक्सफैम इंडिया का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था लेकिन इसके बावजूद उसने अन्य माध्यमों से पैसे के लेनदेन के लिये कानून का उल्लंघन किया।
‘Oxfam India के दफ्तर की तलाशी ली गई’
एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि CBI ने FCRA के कथित उल्लंघन को लेकर दिल्ली में Oxfam India के दफ्तर में तलाशी ली। शिकायत में आरोप लगाया गया है, ‘CBDT द्वारा IT सर्वे के दौरान मिले ईमेल से ऐसा प्रतीत होता है कि ऑक्सफैम इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) को अपने सहयोगियों/कर्मचारियों के माध्यम से दलाली के रूप में पैसे मुहैया करा रहा है। यह ऑक्सफैम इंडिया के TDS डेटा से भी परिलक्षित होता है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में CPR को 12.71 लाख रुपये का भुगतान दर्शाता है।’
OXFAM इंडिया ने की थी दबाव डालने की कोशिश
आरोपों के मुताबिक, साल 2013-16 के बीच भी 1.5 करोड़ रुपये के विदेशी लेन-देन में अनियमितता बरती गई। FIR में कहा गया है कि संगठन ने सामाजिक गतिविधियों को करने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों या कर्मचारियों के माध्यम से CPR को किया गया भुगतान, पेशेवर या तकनीकी सेवाएं, इसके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इसमें आरोप लगाया गया है, ‘यह FCRA 2010 की धारा 8 और 12(4) का उल्लंघन है।’ OXFAM इंडिया लगातार भारत सरकार पर FCRA कानून में बदलाव के लिए विदेशी सरकारों और संस्थाओं के जरिये दवाब डाल रहा था।