Monday, December 23, 2024
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शराब घोटाला मामले में ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ केस दर्ज, 5 करोड़ रिश्वत लेने का है आरोप

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया है। ईडी सहायक निदेशक पर कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Avinash Rai Published : Aug 28, 2023 20:30 IST, Updated : Aug 28, 2023 22:28 IST
CBI files case against ED Assistant Director Pawan Khatri liquor trader Amandeep Dhall and CEO of Cl
Image Source : FILE PHOTO प्रतीकात्मक तस्वीर

सीबीआई ने 5 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री, शराब व्यापारी अमनदीप ढल और क्लैरिजेस होटल के सीईओ पर मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने यह कार्रवाई दिल्ली शराब नीति मामले के तहत की है। इस बाबत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अमनदीप ढल और उसके पिता बीरेंद्र सिंह ने 5 करोड़ रुपये दिए थे।

ईडी के सहायक निदेशक पर रिश्वत लेने का आरोप

शिकायत में ईडी ने बताया कि 3 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर दिसंबर 2022 में और 2 करोड़ रुपये जनवरी 2023 में दिए गए थे। बता दें कि पवन खत्री पर कथित तौर पर शराब नीति मामले के आरोपी से 5 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने इसी मामले में ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है।

सिसोदियों के खिलाफ कोर्ट में मामला लंबित

बता दें कि सीबीआई ने सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही मनीष सिसोदिया हिरासत में हैं। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वहीं 30 मई को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था।

तलाशी में मिले करोड़ों रुपये

ईडी की शिकायत में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ईडी ने सहायक निदेशक पवन खत्री, अपर डिवीजन क्लर्क नितेश कोहर, क्लेरिजेज के सीईओ विक्रमादित्य को परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान पवन खत्री के परिसर से रिश्वत के 2.2 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। यह 2.2 करोड़ रुपेय खत्री को VAT के माध्यम से पहले भुगतान किए गए 5 करोड़ रुपये का हिस्सा था। बता दें कि तलाशी जुलाई के पहले सप्ताह में की गई थी। 

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