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बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी, पटना हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की

पटना हाईकोर्ट से आज बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है।

Reported By : Nitish Chandra Edited By : Niraj Kumar Published : Aug 01, 2023 13:13 IST, Updated : Aug 01, 2023 14:06 IST
पटना हाईकोर्ट
Image Source : फाइल पटना हाईकोर्ट

पटना: पटना: बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने जातीय जनगणना के विरुद्ध दायर याचिकायों को ख़ारिज कर दिया। बता दे कि पिछले साल नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी थी। जिसके बाद राज्य जातीय जनगणना का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन बाद में अदालत के आदेश के बाद इसे रोकना पड़ा था।

राज्य सरकार को बड़ी राहत 

आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए इसे मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। 

जातिगत जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने का विरोध करते हुए इनपर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं इसके जवाब में सरकार का कहना था कि इस जनगणना से सरकारी योजनाओं का लाभ उठानेवालों का एक सही आंकड़ा सामने आएगा। 

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