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घर में घुसने-तोड़फोड़ करने का आरोप, डीएनएच, दमन एवं दीव के बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज

BJP Chief DNH, Daman And Diu: केंद्र शासित प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दीपेश टंडेल और पार्टी कार्यकर्ता महेश टंडेल के खिलाफ दमन स्थित संबंधित परिसर में एक सार्वजनिक शौचालय की दीवार को कथित रूप से क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज किया गया है।

Edited By: Malaika Imam
Updated on: September 18, 2022 18:52 IST
Deepesh Tandel- India TV Hindi
Image Source : FACEBOOK Deepesh Tandel

BJP Chief DNH, Daman And Diu: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) एवं दमन और दीव इकाई के अध्यक्ष और एक पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ एक व्यक्ति के घर में जबरन घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यावसायिक भवन में दुकान चलाने वाले व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दीपेश टंडेल और पार्टी कार्यकर्ता महेश टंडेल के खिलाफ दमन स्थित संबंधित परिसर में एक सार्वजनिक शौचालय की दीवार को कथित रूप से क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज किया गया है। 

अपनी शिकायत में दुकानदार ने आरोप लगाया

नानी दमन पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि अपनी शिकायत में दुकानदार कुंदन पार ने आरोप लगाया है कि शहर के दिलीप नगर एक्सटेंशन में अशोक धनवानी अस्पताल की इमारत को 2014 में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया गया था। शिकायत में कहा गया है कि पार ने उस भवन में एक दुकान किराए पर ली है, जहां वह रबर स्टैंप आदि बनाते हैं। 

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Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE
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'बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि संपत्ति खरीद ली है'

वर्ष 2015 में भवन के मालिक की मौत के बाद उसने मालिक की बहन को किराए का भुगतान किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले, केंद्र शासित प्रदेश की इकाई के बीजेपी अध्यक्ष दीपेश टंडेल और पार्टी कार्यकर्ता महेश टंडेल ने इमारत में आकर मुख्य बिजली लाइन बंद कर दी और दावा किया कि उन्होंने संपत्ति खरीद ली है। भवन में मौजूद दुकानदारों ने दीपेश टंडेल से मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे, तो उन्होंने मना कर दिया। 

शौचालय व अन्य संपत्तियों में तोड़फोड़ की

पार ने दावा किया कि दोनों बाद में कुछ लोगों को लेकर आए और शौचालय व अन्य संपत्तियों में तोड़फोड़ कर दुकानदारों को परेशान करना शुरू कर दिया। अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 451 (अपराध करने के लिए घर में घुसना), 427 (नुकसान पहुंचाना) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपों को प्राथमिकी में शामिल किया गया है और जांच जारी है। 

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