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Bilkis Bano Case: 11 दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी सफाई, बताई ये वजह

Bilkis Bano Case: हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के प्रावधान के तहत कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार है।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Oct 17, 2022 22:53 IST, Updated : Dec 16, 2022 0:14 IST
Supreme Court
Image Source : FILE PHOTO Supreme Court

Highlights

  • 14 साल जेल की सजा पूरी करने के बाद रिहा किया गया: गुजरात सरकार
  • हलफनामे में कहा गया कि राज्य सरकार ने सभी राय पर विचार किया है
  • 'संबंधित अधिकारियों की राय 9 जुलाई 1992 की नीति के अनुसार प्राप्त की गई'

Bilkis Bano Case: गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को 14 साल जेल की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है। राज्य के गृह विभाग के अवर सचिव ने एक हलफनामे में कहा, "राज्य सरकार ने सभी राय पर विचार किया और 11 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने जेलों में 14 साल और उससे अधिक उम्र पूरी कर ली थी और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है।"

हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सात अधिकारियों- जेल महानिरीक्षक, गुजरात, जेल अधीक्षक, जेल सलाहकार समिति, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, विशेष अपराध शाखा, मुंबई और सत्र न्यायालय, मुंबई (सीबीआई) की राय पर विचार किया।

'10 अगस्त, 2022 को कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए'

हलफनामे के मुताबिक, "राज्य सरकार की मंजूरी के बाद 10 अगस्त, 2022 को कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए। राज्य सरकार ने 1992 की नीति के तहत प्रस्तावों पर विचार किया, जैसा कि इस अदालत की ओर से निर्देशित है और 'आजादी का अमृत महोत्सव' के जश्न के हिस्से के रूप में कैदियों को रिहा किया गया।"

हलफनामे में कहा गया है कि सभी दोषी कैदियों ने आजीवन कारावास के तहत जेल में 14 साल से अधिक पूरे कर लिए हैं और संबंधित अधिकारियों की राय 9 जुलाई 1992 की नीति के अनुसार प्राप्त की गई और गृह मंत्रालय को 28 जून, 2022 दिनांकित पत्र भेजकर केंद्र से अनुमोदन/उपयुक्त आदेश मांगा गया था। हलफनामे में कहा गया है, "भारत सरकार ने 11 जुलाई, 2022 के पत्र के माध्यम से 11 कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केंद्र सरकार की सहमति/अनुमोदन से अवगत कराया।"

'समय से पहले कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार'

हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के प्रावधान के तहत कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार है। हालांकि, धारा 435 सीआरपीसी के प्रावधान पर विचार करते हुए उन मामलों में भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है, जिनमें अपराध की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से की गई थी।

गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया माकपा की पूर्व सांसद सुभासिनी अली, पत्रकार रेवती लौल और प्रो. रूप रेखा वर्मा की ओर से दायर एक याचिका पर आई है, जिसमें बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के कई लोगों की हत्याओं के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई को चुनौती दी गई है। इसके अलावा 2002 के गुजरात दंगे के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दायर की थी।

'याचिका कानून में चलने योग्य नहीं और न ही तथ्यों के आधार पर मान्य है'

गुजरात सरकार ने याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए हर दावे का खंडन किया और कहा कि यह याचिका कानून में चलने योग्य नहीं है और न ही तथ्यों के आधार पर मान्य है। हलफनामे में कहा गया है, "याचिकाकर्ता को एक तीसरा अजनबी होने के नाते, एक जनहित याचिका की आड़ में तत्काल मामले में लागू कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की ओर से छूट के आदेशों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।"

हलफनामे में कहा गया है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यह जनहित याचिका एक आपराधिक मामले में बनाए रखने योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता किसी भी तरह से कार्यवाही से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार, यह याचिका एक राजनीतिक साजिश है, जो खारिज करने योग्य है।

राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

शीर्ष अदालत ने 9 सितंबर को गुजरात सरकार को वे सभी रिकॉर्ड दाखिल करने का निर्देश दिया था, जो मामले के सभी आरोपियों को छूट देने का आधार बने। इसने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और कुछ आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ऋषि मल्होत्रा को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

बिलकिस बानो मामले के एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि गुजरात सरकार के माफी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका 'अटकलबाजी और राजनीति से प्रेरित' है। राधेश्याम भगवानदास शाह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, "इस अदालत को न केवल ठिकाने और रखरखाव के आधार पर, बल्कि इस तरह की सट्टा और राजनीति से प्रेरित याचिका के आधार पर उक्त याचिका को खारिज कर देना चाहिए और एक अनुकरणीय अर्थदंड लगाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के राजनीतिक अजनबियों की ओर से याचिका दाखिल किए जाने को भविष्य में प्रोत्साहन न मिले।"

 

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