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DM के हत्यारे आनंद मोहन का इंतजार खत्म, बिहार सरकार ने नियम में बदलाव कर जेल से निकाला

1994 को गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या के इस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। आनंद मोहन को साल 2007 में इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Apr 24, 2023 22:09 IST, Updated : Apr 24, 2023 23:27 IST
anand mohan
Image Source : INDIA TV पूर्व सांसद आनंद मोहन

पटना: बिहार के गोपालगंज जिले के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्यारे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर आज बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है। सरकार ने आज शाम को रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कागजी प्रकिया के बाद वह स्थायी तौर पर जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल आनंद मोहन अपने बड़े बेटे चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। आज चेतन आनंद की सगाई है और तीन मई को देहरादून में शादी होगी। बेटे की सगाई के दिन ही आनंद मोहन को एक बड़ा तोहफा मिला है।

आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश जारी हुआ है। विधि विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। विधि विभाग की अधिसूचना जेल आईजी के पास पहुंच चुकी है। अब जेल आईजी इसे संबंधित जेल को सर्कुलेट करेंगे।

बिहार कारा हस्तक में किया गया था बदलाव

बता दें कि 14 साल की जेल की सजा पूरी होने के बावजूद आनंद मोहन को सरकारी सेवक की हत्या का दोषी होने के कारण रिहाई नहीं मिल पा रही थी। राज्य सरकार ने इसी माह 10 अप्रैल को जेल मैनुअल के परिहार नियमों में बदलाव को कैबिनेट की स्वीकृति दी थी। बता दें कि 10 अप्रैल को नीतीश सरकार ने बिहार राज्य कारा हस्तक 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन किया था। इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। दरअसल, बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया था, जिसमें सरकार कर्मचारी की हत्या का जिक्र था।

anand mohan

Image Source : PTI
पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद

बिहार सरकार ने कारा अधिनियम 1894 की धारा 59 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1074 का 2) की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह संशोधन किया था। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप पर अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

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DM की हत्या के मामले में हुई थी सजा
बता दें कि 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या के इस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। आनंद मोहन को साल 2007 में इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी। 2008 में पटना हाई कोर्ट की ओर से ही इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। आनंद मोहन पिछले 4 महीने में 3 बार पेरोल पर बाहर आए हैं। वह अभी भी अपने बेटे और RJD के विधायक चेतन आनंद की सगाई के लिए परोल पर बाहर हैं।

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