Monday, January 13, 2025
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कर्नाटक के डिप्टी CM को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को उच्चतम न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI केस रद्द करने से SC ने इनकार कर दिया है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Akash Mishra Published : Jul 15, 2024 13:39 IST, Updated : Jul 15, 2024 14:19 IST
कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
Image Source : PTI(FILE) कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा, "माफ कीजिए। इसे खारिज किया जाता है।" शीर्ष अदालत शिवकुमार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। 

'सभी घोटाले भाजपा ने किए हैं'

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, "सभी घोटाले भाजपा ने किए हैं। भाजपा का कार्यकाल घोटालों का जनक है, इसलिए लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे।"

2021 में दी थी चुनौती 

CBI ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच आय के अपने ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित की। वह उस दौरान तब की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। CBI ने तीन सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिवकुमार ने 2021 में उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को चुनौती दी थी।

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