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सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर: चारों दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published : Nov 25, 2023 15:43 IST, Updated : Nov 25, 2023 16:06 IST
saumya vishwanathan murder case
Image Source : FILE PHOTO सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले दोषियों की सजा के मामले में कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था और आज सजा का ऐलन किया है। सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने हत्या की जांच के बाद दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद डकैती का था।

पांचवें आरोपी को तीन साल की जेल

कोर्ट ने सभी आरोपियों, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय को उम्र कैद की सजा सुनाई है तो वहीं, चारों आरोपियों पर एक लाख 25  हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से चार को उम्रकैद की सजा मिली है तो वहीं  पांचवें दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पांचवें दोषी अजय सेठी को तीन साल की जेल के साथ ही आईपीसी की धारा 411 और मकोका के तहत 7.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

चार आरोपियों को मिली कितनी सजा..जानें डिटेल्स

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने हत्याकांड के पहले आरोपी रवि कपूर को उम्रकैद के साथ आईपीसी 302 के तहत 25 हजार और मकोका के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना, बलजीत मलिक को उम्रकैद के साथ आईपीसी की धारा 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना, अमित शुक्ला को उम्रकैद के साथ आईपीसी 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख का जुर्माना और अजय कुमार को आईपीसी 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख तक का जुर्माना लगाया है।

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