Saturday, November 02, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. बिलकिस बानो केस में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की दोषियों की रिहाई

बिलकिस बानो केस में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की दोषियों की रिहाई

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि- कोर्ट का मानना ​​है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Updated on: January 08, 2024 11:35 IST
बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से राहत।- India TV Hindi
Image Source : ANI बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से राहत।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने एक बड़े फैसले में गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों को सजा में छूट देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें कि साल 2022 के अगस्त महीने में बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

सजा माफी के लिए गुजरात सरकार सक्षम नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि-  कोर्ट का मानना ​​है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। बता दें कि दोषियों को सजा मुंबई कोर्ट की ओर से दी गई थी। 

अदालत के साथ धोखाधड़ी हुई

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि कोर्ट का मानना ​​है कि 13 मई, 2022 का फैसला (जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था) अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोषियों ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था।

उम्र कैद की सजा मिली थी

मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को सभी 11 दोषियों को बिलकिस बानो के गैंगरेप और  परिवार के सात सदस्यों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को बंबई हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। गौरतलब है कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था, उस वक्त वह 21 वर्ष की थीं और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। परिवार के मारे गए सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।

ये भी पढ़ें- मालदीव को भारी पड़ रहा भारत से बैर, दूत को विदेश मंत्रालय में जाकर देनी पड़ी सफाई

ये भी पढ़ें- PM मोदी और CM योगी की फर्जी तस्वीरों का VIDEO बनाने के मामले में कार्रवाई, हाजी राव जमशेद नाम का शख्स गिरफ्तार

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement