केरल हाई कोर्ट की फटकार के बाद राजस्व विभाग ने आज से प्रतिबंधित संगठन PFI के नेताओं और पदाधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने का काम शुरू कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने सरकार से इस संगठन के राज्य सचिव अब्दुल सत्तार और अन्य पदाधिकारियों की संपत्ति को बिना नोटिस दिए जब्त करने का निर्देश दिया था। पिछले साल 23 सितंबर को इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में केरल में हुई हड़ताल से सार्वजनिक संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ था।
आदेश के बाद भी रकम जमा नहीं हुई, तो दिया जब्ती का हुक्म
इससे संबंधित मामले की सुनवाई कर रही केरल हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने इस नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था लेकिन तय समय तक ये रकम जमा नहीं करवाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन PFI के राज्य सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया।
23 जनवरी तक जब्ती की कार्रवाई पूरी करने की है मियाद
बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्व विभाग पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस काम को तत्काल शुरू करने और 23 जनवरी तक पूरा करने की हिदायत दी। इसके बाद राजस्व विभाग ने जब्ती की कार्रवाई का आदेश निकाला और 5 जिलों के जिलाधीशों ने आज ये कार्रवाई शुरू कर दी। 5 जिलों में PFI के 30 पदाधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने का काम जारी है। राजस्व विभाग ने सम्बन्धित अधिकारियों को शनिवार तक इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया है।