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यूपी में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए 3,238 लाउडस्पीकर, कम की गई 7,288 की आवाज

उत्तर प्रदेश में सोमवार को योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेज आवाज में बजने वाले 3238 लाउडस्पीकर को हटा दिया है। वहीं 7,288 लाउडस्पीकरों का डेसिबल स्तर कम किया गया है।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published on: November 27, 2023 23:46 IST
big action of yogi govt- India TV Hindi
यूपी में हटाए गए 3238 लाउडस्पीकर

उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस ने धार्मिक स्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक महीने का अभियान शुरू किया है, जिसमें डेसिबल स्तर और वैधता की जांच की जा रही है। पहले दिन 3,238 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए और 7,288 लाउडस्पीकरों का डेसिबल स्तर कम किया गया। अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों के खिलाफ पिछले अदालती फैसलों के बाद इस अभियान का आदेश दिया गया है। अकेले आगरा में 187 लाउडस्पीकर हटा दिए गए और 79 लाउडस्पीकरों का डेसीबल स्तर कम कर दिया गया।

राज्य पुलिस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में धार्मिक स्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक महीने का अभियान चलाया है जिसके तहत सोमवार की सुबह पांच बजे से सात बजे तक चलाए गए अभियान के दौरान लाउडस्पीकरों के डेसीबल स्तर और उन्हें वैध तरीके से लगाए जाने की जांच की गई। उल्लंघन करने वालों को नोटिस दिया गया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महीने भर चलने वाले अभियान के लिए हर जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की पुलिस टीमें गठित की गई हैं।

61,399 लाउडस्पीकरों की जांच की गई

राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त विवरण के अनुसार सोमवार को अभियान के पहले दिन राज्य भर में सार्वजनिक/धार्मिक स्थानों पर लगे 61,399 लाउडस्पीकरों की जांच की गई। अधिकारियों ने कहा कि 3238 अवैध लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया, जबकि 7288 लाउडस्पीकरों का डेसीबल स्तर, जो अनुमेय सीमा से अधिक था, को कम कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ पीठ ने कई मौकों पर राज्य सरकार को अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

अब कानून तय हो गया है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। इसे लेकर ”इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और विकास बुधवार की पीठ ने 4 मई, 2022 को कहा। अदालत ने बदायूं जिले के एक निवासी की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया था, जिसने शिकायत की थी कि जिले की बिसौली तहसील के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने अजान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि एसडीएम द्वारा पारित आदेश अवैध था और मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग करने के उसके मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन था।

 

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