Bhupesh Baghel On Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रोविजन को बरकरार रखा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शीर्ष अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) को उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन का फायादा मिलना चाहिए।
इस माह 12 तारीख को हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें प्रचार करने गए बघेल ने वहां से लौटने के बाद कि बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में बदलाव की लहर है और कांग्रेस द्वारा किए गए ‘10 गारंटी’ के मनिफेस्टो का असर दिखना शुरू हो गया है।
'हम स्वागत करते हैं, हम तो चाह ही रहे हैं'
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंट्री और गवर्नमेंट नौकरियों में EWS को 10 फीसदी रिजर्वेशन की वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, हम तो चाह ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में जो व्यवस्था है अनुसूचित जाति, जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
32 फीसदी से घटकर रह गया सिर्फ 20 फीसदी रिजर्वेशन
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले महीने राज्य सरकार के साल 2012 में जारी उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए रिजर्वेशन को 58 फीसदी तक बढ़ाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि 50 फीसदी की सीमा से ज्यादा रिजर्वेशन असंवैधानिक है। इस फैसले के बाद आदिवासी समुदायों के लिए रिजर्वेशन 32 फीसदी से घटकर 20 फीसदी हो गया है।
'आपको जो सुविधा मिली है, वह मिलके रहेगी'
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन लाभों के बारे में पूछे जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों के रिजर्वेशन में 20 फीसदी की गिरावट का यह पाप बीजेपी के कारण हुआ और अब हम इसे ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग आए थे और मैंने स्पष्ट कहा है कि आपको संविधान में जो सुविधा मिली है वह मिल के रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता।