पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए बीते लंबे समय से राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा हुआ है। इस कारण लोगों को दिवाली में पटाखा जलाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि, इस साल केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि गुरुग्राम में भी पटाखों की खरीद बिक्री करने वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
पटाखा खरीद-बिक्री पर रोक
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जिले में पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जिले के डीएम निशांत कुमार यादव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पटाखों पर बैन 1 नवंबर, 2023 से लागू होगा और 31 जनवरी, 2024 तक चलेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर लेने से रोक दिया गया है।
मिली ये छूट
पटाखों पर बैन लगाने के आदेश में लोगों को थोड़ी छूट भी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, गुरुग्राम जिले में लाइसेंसधारक व्यापारियों द्वारा ग्रीन पटाखों को बेचा जा सकता है। अन्य पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। ग्रीन पटाखे भी दिवाली के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस व नए साल पर रात 11.55 बजे से लेकर 12.30 बजे तक ही जला सकते हैं।
दिल्ली में पूर्ण बैन
हाल ही में दिल्ली में ग्रीन पटाखे की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया था।
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