Highlights
- विमानन कंपनियों को देनी होगी पैसेंजर्स की सारी जानकारी
- जानकारी देने का प्रस्ताव 5 साल पहले के बजट में रखा था
- पालन नहीं करने पर एयरलाइन को भरना होगा जुर्माना
नई दिल्ली: देश से अपराधियों को भागने से रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले पांच सालों में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे कुल 38 अपराधी देश से भाग चुके हैं। इसलिए सरकार ने अब विमानन कंपनियों से उड़ानों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क, PNR विवरण और भुगतान से जुड़ी जानकारी सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ शेयर करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि यात्रियों के विवरण से मिलने वाली सूचना का इस्तेमाल देश में आने वाले या देश से बाहर जाने वाले यात्रियों की निगरानी में सुधार और रिस्क असेसमेंट के लिए किया जाएगा।
जानिए, क्या है नियम
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सोमवार को ‘यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022’ को नोटिफाइड करते हुए विमानन कंपनियों को अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन करने को कहा है। इस रेगुलेशन का उद्देश्य यात्रियों का जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) करना है ताकि आर्थिक और अन्य अपराधियों को देश छोड़कर भागने से रोका जा सके। इसके साथ ही इस प्रावधान से तस्करी जैसे किसी भी अवैध गतिविधियों की जांच करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही भारत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के पीएनआर का ब्योरा इकट्ठा करने वाले 60 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘‘प्रत्येक एयरलाइन यात्रियों के नाम और अन्य रिकॉर्ड की जानकारी सीमा-शुल्क विभाग को देगा। ऑपरेटर यह जानकारी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के तहत पहले ही इकट्ठा कर चुके हैं।’’ नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रत्येक विमानन कंपनी को इस नियम के अनुपालन के लिए सीमा शुल्क विभाग (Border Tax Department) के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विमानन कंपनियों को भारत आने वाले और भारत से जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सूचना देनी होगी। इस सूचना में यात्री का नाम, बिलिंग/भुगतान जानकारी (क्रेडिट कार्ड नंबर), टिकट जारी करने की तारीख के साथ एक ही पीएनआर टिकट पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम भी शामिल होंगे।
5 साल पहले के बजट में रखा था इसका प्रस्ताव
सरकार ने उड़ान के 24 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के PNR की जानकारियां सीमा-शुल्क विभाग को देने का प्रस्ताव 5 साल पहले के बजट में ही रखा था। लेकिन इसका औपचारिक ढांचा अब जाकर सामने आ पाया है। हालांकि, सरकार ने इस तरह की व्यवस्था को जरूरी करने के पीछे की वजह नहीं बताई है। लेकिन विश्लेषकों ने कहा कि यह प्रावधान बैंकों का कर्ज न चुकाने वाले कर्जदारों को देश छोड़कर भागने से रोकना है। सरकार खुद संसद में कह चुकी है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे कुल 38 आर्थिक अपराधी पिछले 5 सालों में देश से भाग चुके हैं।
पालन नहीं करने पर लगेगा इतना जुर्माना
इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस नियम का पालन नहीं करने पर एयरलाइन को हर उल्लंघन पर न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी एजेंसियों को भी यात्रियों से जुड़ी जानकारी शेयर की जा सकेगी। हालांकि, इस तरह का कदम मामले को देखकर उठाया जाएगा।