Saturday, November 16, 2024
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गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे ऑटो रिक्शा चालक, हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारी, पीएम मोदी ने दिया निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया जाए जिन्हें आमतौर पर मौका नहीं मिलता। इसमें ऑटो रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर, मजदूर आदि होने चाहिए।

Reported by: Devendra Parashar @DParashar17
Updated on: January 20, 2022 11:57 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- India TV Hindi
Image Source : PTI प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Highlights

  • परेड में ऑटो रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर, मजदूर शामिल होंगे
  • पीएम मोदी ने दिया ऐसे लोगों को शामिल करने का निर्देश
  • बिटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान ड्रोन शो होगा

26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश में हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड सबसे अलग होने वाली है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया जाए जिन्हें आमतौर पर मौका नहीं मिलता। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि इसमें ऑटो रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर, मजदूर आदि होने चाहिए।

29 जनवरी को बिटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान ड्रोन शो होगा, 1000 ड्रोन का शो होगा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश है जो इस पैमाने पर शो करेगा। IIT दिल्ली का स्टार्ट-अप इस ड्रोन शो को करेगा। 23 जनवरी को पीएम मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देंगे। 2019-2022 के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिहाज से सेंट्रल विस्टा का राजपथ वाला हिस्सा तैयार है

इसको लेकर परेड में कोई अड़चन नहीं आएगी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करनेवाले संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा। व्यक्तियों के लिए पुरस्कार की धनराशि 5 लाख होगी जबकि संस्थाओं के लिए 51 लाख की राशि होगी।

दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर कई गतिविधियों में रोक लगाई है। ये रोक 20 जनवरी से लागू होंगी। गणतंत्र दिवस समारोह-2022 के अवसर पर दिल्ली एनसीआर के अधिकार क्षेत्र में पैरा लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग करने पर पूरी तरह रोक लगी। ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। ये आदेश 15 फरवरी तक रहेगा।

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