Wednesday, January 08, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. अतुल सुभाष की मां को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से पोते की कस्टडी, निकिता के वकील ने बताया कहां है AI इंजीनियर का बेटा

अतुल सुभाष की मां को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से पोते की कस्टडी, निकिता के वकील ने बताया कहां है AI इंजीनियर का बेटा

अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पोते की कस्टडी देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कहा कि वे कस्टडी से संबंधित मुद्दा निचली अदालत में ले जा सकती हैं।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Jan 07, 2025 21:58 IST, Updated : Jan 07, 2025 22:17 IST
atul subhash
Image Source : FILE PHOTO मृतक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष और उनका बच्चा

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के कथित उत्पीड़न के कारण अपनी जान देने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां को पोते की कस्टडी देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह (अतुल की मां) 'बच्चे के लिए अजनबी' हैं। जस्टिस बेला एम.त्रिवेदी और जस्टिस एन.कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान निकिता के वकील ने कोर्ट में बच्चे का पता भी बताया। कोर्ट सुभाष की मां अंजू देवी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने 4 वर्षीय पोते की कस्टडी मांगी थी।

'बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी'

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी है। यदि आप चाहें तो कृपया बच्चे से मिल लें। यदि आप बच्चे की कस्टडी चाहती हैं तो इसके लिए एक अलग प्रक्रिया है।" आगे कहा कि बच्चे की कस्टडी का मुद्दा निचली अदालत में उठाया जा सकता है।

गौरतलब है कि 34  वर्षीय अतुल सुभाष 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के मुन्नेकोलालू इलाके में अपने घर में फंदे से लटके पाए गए थे। उन्होंने कथित तौर पर लंबा मैसेज भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को सुसाइड करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

वकील ने बताया बच्चे का पता

सुनवाई के दौरान, अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट से बच्चे का पता बताते हुए कहा कि बच्चा अभी हरियाणा में फरीदाबाद जिले के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। वकील ने आगे कहा,"हम बच्चे को बेंगलुरु ले जाएंगे। हमने उसे स्कूल से निकाल लिया है। जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए (बच्चे की) मां को बेंगलुरु में ही रहना होगा।"

अतुल सुभाष की मां के वकील ने लगाया ये आरोप

अतुल सुभाष की मां के वकील कुमार दुष्यंत सिंह ने बच्चे की कस्टडी की मांग की और आरोप लगाया कि अलग रह रही उनकी बहू ने बच्चे का पता छिपा रखा है। उन्होंने दलील दी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता के साथ बच्चे की अच्छी बातचीत को दिखाने के लिए उस तस्वीर का हवाला दिया जब वह (बच्चा) केवल 2 साल का था। 

इसके बाद बेंच ने बच्चे को 20 जनवरी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले का फैसला ‘मीडिया ट्रायल’ के आधार पर नहीं किया जा सकता। जानकारी दे दें कि बेंगलुरु की एक अदालत ने सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में सुभाष की अलग रह रही पत्नी, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को 4 जनवरी को जमानत दे दी थी।

(इनपुट- पीटीआई)

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement