उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को फांसी देने के लिए अब हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। उमेश पाल केस की पैरवी कर रहे वकील विक्रम सिन्हा ने कहा कि अत्तीक को फांसी की सज़ा होनी चाहिए ।अशरफ और दूसरे आरोपी जो बरी हुए है उन सबको भी सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट में अपील हो।
आजीवन करावास की सजा
प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पहले माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके कुछ देर बाद सभी दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है। वहीं, अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया।
खौफ में अतीक अहमद
बता दें, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा होने के बाद माफिया अतीक अहमद खौफ में है। प्रयागराज पुलिस उसे वापस गुजरात की साबरमती जेल ले जाएगी। नैनी जेल के अधिकारियों के अनुसार माफिया को केवल इसी केस की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था। अब इस मामले में उसे सजा हो गई है, इसके बाद उसे वापस साबरमती जेल भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही उसके भाई अशरफ को भी बरेली जेल में वापस भेजा जाएगा।
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