Friday, November 22, 2024
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अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स विभाग के नोटिस के खिलाफ खटखटाया HC का दरवाजा, जानें पूरा मामला

सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2012 और 2016 में एक्ट्रेस के खिलाफ एक्शन लिया था और उन्हें कुछ टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। अब अनुष्का ने उस नोटिस को ही चुनौती दी है।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published on: January 13, 2023 8:42 IST
anushka sharma- India TV Hindi
Image Source : PTI अनुष्का शर्मा

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर चर्चा में है लेकिन इस बार कारण फिल्मी नहीं बल्कि कानूनी है। अनुष्का ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2012 और 2016 में एक्ट्रेस के खिलाफ एक्शन लिया था और उन्हें कुछ टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। अब अनुष्का ने उस नोटिस को ही चुनौती दी है। उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेल्स डिपार्टमेंट को जवाब देने को कहा है। 6 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। वहीं, कोर्ट ने सेल टैक्स विभाग को 3 हफ्ते में याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है।

अनुष्का ने सेल्स टैक्स को लेकर रखा अपना पक्ष

बता दें कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने मांग की थी कि अनुष्का शर्मा 5% टैक्स जमा करें। उन्होंने तर्क दिया गया था कि एक्ट्रेस ने कई  प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है और अवॉर्ड शो में एंकरिंग की लेकिन अनुष्का उसी टैक्स को देना नहीं चाहती हैं। उनका साफ कहना है कि इन कार्यक्रमों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बतौर कलाकार परफॉर्म किया था। अनुष्का ने अपनी याचिका में इस बात पर भी जोर दिया कि वीडियो का कॉपीराइट हमेशा निर्माता के पास रहता है, वहीं उसका असल मालिक होता है और उन मामलों में कलाकार का कोई रोल नहीं रहता।

अनुष्का ने याचिका में कहा है कि वे किसी भी उत्पाद के प्रचार या समारोह में हिस्सा अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता या कार्यक्रम के आयोजकों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार की हैसियत से लेती हैं। जबकि असाइनिंग अधिकारी ने बिक्री कर फिल्म पर नहीं बल्कि उत्पाद के प्रचार और पुरस्कार समारोह में एंकरिंग पर लगाया था। एक्ट्रेस ने अपील में कहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उन्होंने अपने परफॉर्मिंग राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं।

पहले भी दायर की थी याचिका, कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इस मामले में इससे पहले भी अनुष्का शर्मा की तरफ से याचिका दायर हुई थी लेकिन तब कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिये याचिका दायर करने के मामले को न सुना है और न ही देखा है। कोर्ट की फटकार के बाद एक्ट्रेस ने वकील के जरिये दायर हुई याचिकाओं को वापस ले लिया है और खुद नई याचिका दायर की है। उस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होने वाली है।

सेल्स टैक्ट डिपार्टमेंट ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित सेल्स टैक्स, जबकि साल 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये सेल्स टैक्स तय किया है।

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