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एयर इंडिया पेशाब कांड: आरोपी शंकर मिश्रा के बयान से कोर्ट में मचा हंगामा, जमानत याचिका खारिज

अदालत ने कहा- 'जैसा कि मिश्रा सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिए जाने के बाद भी जांच में शामिल नहीं हुए, उनका आचरण किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता।'

Edited By: Shashi Rai @km_shashi
Published : Jan 11, 2023 23:51 IST, Updated : Jan 11, 2023 23:51 IST
शंकर मिश्रा
Image Source : फाइल फोटो शंकर मिश्रा

शंकर मिश्रा, जिस पर पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे की हालत में बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप है, ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को अपने वकील के माध्यम से कहा कि पैंट की जिप खोलना यौन इच्छा के लिए नहीं था। मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने अदालत को बताया, वह अपने पेय पर नियंत्रण नहीं रख सका, लेकिन अनजिप यौन इच्छा के लिए नहीं था।' 

'महिला की मयार्दा को ठेस पहुंचाया'

पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग, जिन्होंने पहले फैसला सुरक्षित रखा था, ने बुधवार को मिश्रा की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी का कृत्य पूरी तरह से घृणित था और यह कृत्य एक महिला की मयार्दा को ठेस पहुंचाने के लिए पर्याप्त है।

आरोपी के वकील ने दी ये दलील

अदालत ने कहा- 'जैसा कि मिश्रा सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिए जाने के बाद भी जांच में शामिल नहीं हुए, उनका आचरण किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मिश्रा ने मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए एयर इंडिया द्वारा जांच प्रक्रिया से भागने का कोई प्रयास नहीं किया। अदालत ने 7 जनवरी को मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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