नई दिल्ली : एयर इंडिया की दिल्ली-दुबई फ्लाइट में कॉकपिट में नियमों को ताक पर रखकर महिला मित्र को बुलाने के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन कंपनी पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। यह घटना इसी साल 27 फरवरी की है।
इंडिया फ़्लाइट Al-915 (दिल्ली-दुबई) के पायलट ने नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाया था। डीजीसीए ने इस सुरक्षा में लापरवाही का मामला माना और जुर्माना लगाया है। डीजीसीए के बयान के मुताबिक यह सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मामला है। नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर पायलट के लाइसेंस को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। को-पायलट को भी डीजीसीए ने चेतावनी दी है। दरअसल एयर इंडिया इस संबंध में ऑपरेटिंग क्रू मेंबर से शिकायत की मिली थी।डीजीसीए ने एयर को निर्देश दिया है कि वह एक निश्चित अवधि के लिए ड्यूटी में मौजूद कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करे। बताया जाता है कि यह महिला एयर इंडिया के ऑफिस के काम से दुबई गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट ने अपनी महिला मित्र को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कॉकपिट में बुलाया था। इस कारण उन्होंने DGCA के कुछ रूल्स का उल्लंघन किया। इसलिए उसके खिलाफ डीजीसीए में शिकायत की गई है। पायलट ने कैबिन क्रू को अतरिक्त तकिए और शराब लाने का आदेश दिया था। साथ ही जब क्रू ने महिला को बाहर आने के लिए कहा तो नौकर की तरह झाड़ दिया।
नियमों का हुआ उल्लंघन
मिली जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 915 में बिजनेस क्लास में कुछ सीटें खाली थी. ऐसे में पायलट ने अपनी दोस्त को उस सीट पर बिठाने के लिए कहा. लेकिन जब क्रू ने बताया कि बिजनेस क्लास में सीट खाली नहीं है तब पायलट ने अपनी दोस्त को कॉकपिट में बुलाया और उसका स्वागत कराया।