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AIMPLB: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट से अपील- 1991 के अधिनियम में हस्तक्षेप न करें

AIMPLB: उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 या धर्मस्थल कानून-1991 को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। धर्मस्थल कानून-1991 के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से 1991 के अधिनियम में हस्तक्षेप न करने की अपील की है।

Edited By: Pankaj Yadav @pan89168
Published on: October 09, 2022 18:30 IST
All India Muslims Personal Law Board- India TV Hindi
All India Muslims Personal Law Board

Highlights

  • धर्मस्थल कानून मुद्दा एक बार फिर से गर्माया
  • मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट से अपील
  • कहा- 1991 के अधिनियम में हस्तक्षेप न करे कोर्ट

AIMPLB: उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से दो दिन पहले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने एक नई याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से कानून और व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी का हवाला देते हुए 1991 के अधिनियम में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया है। AIMPLB ने अपनी याचिका में दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में हुए दंगों और मार्च 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के कारणों की जांच के लिए स्थापित श्रीकृष्ण आयोग की जांच का हवाला दिया। आयोग का निष्कर्ष यह है कि दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दंगे, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस से मुसलमानों के आहत महसूस करने के कारण हुए थे।

मुसलमानों की मौजूदा पीढ़ी से बदला ले रहे हैं -AIMPLB

याचिका में कहा गया, उन दंगों की अगली कड़ी में हमारे देश ने फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों को जलाने और गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार को देखा। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था की ऐसी गड़बड़ी को रोकना है और सार्वजनिक शांति बनाए रखना और धर्मनिरपेक्षता की बुनियादी विशेषता को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा, जमीन पर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मामलों की पेंडेंसी का इस्तेमाल करने के इरादे से एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित मुद्दों को लक्षित करने वाली जनहित याचिका दायर करने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। इसमें आगे कहा गया है कि यह अधिनियम लोगों के किसी भी वर्ग के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है और यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की परिकल्पना करता है और इस तरह हमारे देश में संस्कृतियों की विविधता को बढ़ावा देता है। AIMPLB ने दावा किया कि याचिकाकर्ता मुसलमानों की मौजूदा पीढ़ी से बदला ले रहे हैं। इसने दावा किया कि इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, जहां जैन और बौद्ध पूजा स्थलों को हिंदू मंदिरों में बदल दिया गया है और साथ ही मुस्लिम पूजा स्थलों को गुरुद्वारों में बदल दिया गया है और हिंदू पूजा स्थलों को मस्जिदों में बदल दिया गया है। 

केंद्र कानून नहीं बना सकता -याचिकाकर्ता

9 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर 11 अक्टूबर को तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी और पक्षों को सुनवाई से पहले दलीलों को पूरा करने के लिए कहा। 12 मार्च, 2021 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। उपाध्याय की याचिका में कहा गया- 1991 अधिनियम एक सार्वजनिक आदेश की आड़ में अधिनियमित किया गया था, जो एक राज्य का विषय है और 'भारत के भीतर तीर्थस्थल' भी राज्य का विषय है। इसलिए केंद्र कानून नहीं बना सकता। इसके अलावा, अनुच्छेद 13(2) राज्य को मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए कानून बनाने से रोकता है लेकिन 1991 का अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों के अधिकारों को छीन लेता है, ताकि वह बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए अपने पूजा स्थलों और तीर्थो को बहाल कर सकें।

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