Sunday, December 22, 2024
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माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया

माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जमानत देने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। इस समय अफजाल गाजीपुर में बंद है।

Reported By : Imran Laeek Edited By : Rituraj Tripathi Published : Jul 24, 2023 14:34 IST, Updated : Jul 24, 2023 14:44 IST
Afzal Ansari
Image Source : PTI/FILE अफजाल अंसारी

प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। फिलहाल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार किया है। बता दें कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई है। इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर में बंद है। सजा की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अफजाल ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

बहाल नहीं होगी सांसदी 

भले ही अफजाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश हो गया हो लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार किया है। जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। अफजाल ने गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग की थी, जिस पर जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला  सुनाया। 

कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिलने की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। 

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