Friday, March 28, 2025
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जेल में बंद एक्ट्रेस रान्या राव को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

रान्या राव को एक और कानूनी झटका लगा है। सत्र न्यायालय ने सोने की तस्करी के मामले में उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। इसकी वजह से वह अभी जेल में ही रहेंगी।

Reported By : T Raghavan Edited By : Mangal Yadav Published : Mar 27, 2025 15:20 IST, Updated : Mar 27, 2025 15:40 IST
 कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव
Image Source : X/@RANYARAO कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव

बेंगलुरुः गोल्ड तस्करी के आरोप में जेल में बंद कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एक्ट्रेस की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार, अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका निचली अदालत से तीसरी बार खारिज हुई है। जमानत के लिए अब रान्या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं।

 रान्या राव को अभी जेल में ही रहना होगा

सोने की तस्करी के मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ़्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव गुरुवार को सत्र न्यायालय द्वारा उनकी ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में रहेंगी। इससे पहले 14 मार्च को आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। रान्या ने पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में ज़मानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया था।

इस वजह से खारिज हुई जमानत अर्जी

अदालत ने जमानत देने से इनकार करने के कई कारण बताए। अदालत ने तर्क दिया कि अगर एक्ट्रेस को रिहा किया जाता है, तो वह देश छोड़कर भाग सकती है। इस बात की भी चिंता थी कि वह संभावित रूप से गवाहों को प्रभावित कर सकती है या जांच में बाधा डाल सकती हैं।

कोर्ट में जांच अधिकारियों ने दिया था ये तर्क

जांच अधिकारियों ने अदालत को बताया कि रान्या के गोल्ड तस्करी मामले में अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, जिससे सीमा पार निहितार्थों पर चिंता बढ़ गई है। रान्या पर अपनी लगातार विदेश यात्राओं के दौरान कस्टम बैगेज नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। रिकॉर्ड बताते हैं कि एक्ट्रेस ने एक साल के भीतर 27 बार विदेश यात्रा की थी।

अधिकारियों ने तर्क दिया कि अगर रान्या को जमानत दी जाती है, तो वह संभावित रूप से सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है या जांच को गुमराह कर सकती है। अदालत ने उन आरोपों पर भी ध्यान दिया कि वह 28 प्रतिशत तक सीमा शुल्क की चोरी में शामिल थी, जिससे सरकारी खजाने को कुल 4,83,72,694 रुपये का नुकसान हुआ।

 

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