Friday, November 22, 2024
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कानपुर: आगजनी और रंगदारी के मामले में फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी ने किया सरेंडर, पत्नी के साथ पहुंचा पुलिस स्टेशन

Irfan Solanki Surrender: इरफान सोलंकी ने अपनी पत्नी और अन्य दो विधायकों के साथ सरेंडर कर दिया है। सपा विधायक इरफान फरार था। उस पर रंगदारी और आगजनी के आरोप हैं।

Written By: Shilpa @Shilpaa30thakur
Updated on: December 02, 2022 12:08 IST
सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आगजनी और रंगदारी के मामले में फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। उसने सपा विधायक अमिताभ बाजपेई, विधायक हसन रूमी और अपनी पत्नी के साथ जाकर सरेंडर किया है। कुर्की की कार्रवाही से बचने के लिए सपा विधायक इरफान ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर किया है। फर्जी पहचान पत्र और बदले हुए नाम से हवाई यात्रा के मामले में भी सपा विधायक इरफान सोलंकी आरोपी है। आपको बता दें, सपा विधायक सोलंकी, उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी तथा कई समर्थकों के खिलाफ गत आठ नवंबर को जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद में नजीर फातिमा नामक महिला के घर में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सोलंकी ने एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया और इल्जामात की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष से एक समिति गठित करने की गुजारिश की थी। इस बीच संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया था कि मंगलवार को सोलंकी के खिलाफ जाली आधार कार्ड के जरिये हवाई यात्रा करने और हवाई अड्डे की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया था कि पुलिस ने इस मामले में सपा की वरिष्ठ नेता नूरी शौकत के साथ-साथ अम्मार इलाही, अनवर मंसूरी और अख्तर मंसूरी को सोलंकी को फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। तिवारी ने बताया कि विधायक सोलंकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली से मुंबई की विमान यात्रा की और इसके लिए उन्होंने जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, उसमें तस्वीर तो उन्हीं की थी मगर नाम अशरफ अली लिखा हुआ था। उधर, जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) दिलीप अवस्थी ने बताया कि उन्होंने विधायक इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान सोलंकी पर अभियोजन के लिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की है। रिजवान ने अग्रिम जमानत के लिए कथित रूप से गलत सूचनाओं पर आधारित एक शपथपत्र दाखिल किया। अदालत आगामी सोमवार को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। 

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