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26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा जल्द ही आएगा भारत, प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अधिकारियों से चल रही बातचीत

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जैकलीन चोलजियान ने बुधवार को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत 62 वर्षीय राणा को भारत प्रत्यर्पित करना चाहिए।

Reported By : Devendra Parashar Edited By : Sudhanshu Gaur Updated on: May 18, 2023 23:31 IST
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Image Source : FILE 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा जल्द ही आएगा भारत

नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले में संलिप्तता के आरोपी तहव्वुर राणा के जल्द प्रत्यर्पण को लेकर भारत, अमेरिकी अधिकारियों के नियमित सम्पर्क में है। क्वात्रा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की एक संघीय अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के लिए सहमति दे दी है। भारत सरकार 2008 के मुंबई आतंकी हमले में संलिप्तता के आरोपी राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी। 

बुधवार को अमेरिकी कोर्ट ने दिया था आदेश 

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जैकलीन चोलजियान ने बुधवार को 48 पन्नों का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत 62 वर्षीय राणा को भारत प्रत्यर्पित करना चाहिए। क्वात्रा ने कहा, "जहां तक तहव्वुर राणा से जुड़े प्रश्न का मामला है, हम उसके (राणा) जल्द प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के नियमित सम्पर्क में हैं।" उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की स्थानीय अदालत द्वारा दिये गए फैसले को देखा है। इस बारे में अमेरिकी पक्ष के साथ हमारा संवाद जारी है।’’

राणा वर्तमान में लॉस एंजिलिस की जेल में है कैद 

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि अदालत ने इस अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की, उन पर विचार किया है और सुनवाई में प्रस्तुत दलीलों पर भी विचार किया है। अदालत ने आदेश में कहा, "इस तरह की समीक्षा और यहां चर्चा किए गए कारणों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है और अमेरिका के विदेश मंत्री को प्रत्यर्पण की कार्रवाई के लिए अधिकृत करती है।" राणा वर्तमान में लॉस एंजिलिस की जेल में है। वह सर्किट कोर्ट में अपील कर सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बरकरार रख सकती है।  

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