नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को बैजल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था जिसमें कचरा प्रबंधन के लिए निगम को जिम्मेदार बताया गया था। इसके अलावा इसमें एलजी की तरफ से कहा गया था कि इस मुद्दे पर लगातार बैठकें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट एलजी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए अपनी नाखुशी जाहिर की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के हलफनामे पर कहा कि आप 25 बैठकें करते हैं या 50 कप चाय पीते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा, 'आप हमें ऐक्शन की टाइमलाइन बताएं। 25 बैठकें हुई हैं या 50 कप चाय पी है इससे हमें मतलब नहीं। आप एलजी हैं, आपने बैठक की है इसलिए हमें टाइमलाइन और स्टेटस रिपोर्ट दें।' जजों ने एलजी को फटकार लगाते हुए कहा, 'आप कहते हैं मेरे पास पावर है, मैं सुपरमैन हूं, लेकिन आप करते कुछ नहीं।'
सुप्रीम कोर्ट का यह कड़ा बयान उस समय आया जब अदालत को पता चला कि गाजीपुर, भलस्वा और ओखला की लैंडफिल साइट्स को साफ करने को लेकर होने वाली मीटिंग में उपराज्यपाल के दफ्तर से कोई नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले में मुख्यमंत्री को मत घसीटिए, आपको सिंपल अंग्रेजी में यह जानकारी देनी है कि कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे। गौरतलब है कि कोर्ट की यह टिप्पणी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच अधिकारों को लेकर चल रही जंग के बीच आई है।