नयी दिल्ली: पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा वरिष्ठ अधिवक्त प्रशांत भूषण ने राफेल मुद्दे पर 14 दिसंबर को आए उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए बुधवार को सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की। न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर के फैसले में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
पुनर्विचार याचिका में तीनों ने आरोप लगाया है कि फैसला ‘‘सरकार की ओर से बिना हस्ताक्षर के सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए स्पष्ट रूप से गलत दावों पर आधारित था।’’ उन्होंने याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में करने का अनुरोध भी किया है।
याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद कई नए तथ्य सामने आए हैं, जिससे मामले की तह तक जाने की जरूरत है। तीनों याचिकाकर्ताओं ने 14 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है। तीनों ने कहा, 'राफेल पर कैग की कोई भी रिपोर्ट न तो सबमिट की गई और न उसकी जांच हुई। ऐसे में यह चौंकाने वाली बात है कि फैसला कैग रिपोर्ट के बारे में पूरी तरह से गलत सूचना पर दिया गया।'