नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में विवादित स्थल को बांटने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाओं की जल्द सुनवाई के बारे में फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, "हम इस मामले पर फैसला लेंगे।"
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है, जो पिछले सात साल से अदालत के समक्ष लंबित पड़ा है। अपनी दलील में उन्होंने यह भी कहा कि उस स्थान पर बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना के उनके अधिकार के पालन के लिए उन्होंने पहले भी अलग से एक याचिका दायर की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2010 में अपने आदेश में अयोध्या के 2.77 एकड़ विवादित क्षेत्र को तीन भागों में बांटने का आदेश दिया था। तीन जजों वाली बेंच ने 2:1 के बहुमत वाले आदेश में कहा था कि उक्त भूमि को तीन पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांट दिया जाए।